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Madhepura Anti-Drug Panchayat Rule: ₹25,000 Fine for Drug Use

By aonenewstv | Published: Oct 18, 2026 12:35 PM

बिहार के मधेपुरा में नशे के खिलाफ पंचायत का बड़ा फैसला, नशा करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना

मधेपुरा, बिहार। बिहार के मधेपुरा जिले में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला लिया है। सदर प्रखंड की सहुगढ़ पंचायत में आयोजित बैठक में नशे के सेवन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। पंचायत के इस फैसले के तहत नशा करने वालों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। साथ ही, नशे के आरोप में पकड़े गए लोगों को परिवार की ओर से जमानत दिलाने में सहयोग नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है।

स्कूल परिसर में हुई बैठक, ग्रामीणों ने लिया संकल्प

जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को सहुगढ़ पंचायत के स्कूल परिसर में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव में नशे की समस्या पर चर्चा हुई और इससे निपटने के लिए सामूहिक कदम उठाने पर सहमति बनी।

ग्रामीणों ने तय किया कि पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों का मानना है कि नशे की वजह से परिवारों और समाज पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

नशा करने वालों पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रस्ताव

बैठक में तय किए गए नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति नशा करते हुए पाया जाता है तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इस फैसले का उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और गांव में नशे के चलन पर रोक लगाना है।

पंचायत के इस कदम में केवल नशा बेचने वालों को ही नहीं, बल्कि नशा करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए पूरे समुदाय को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

आरोपियों की जमानत में सहयोग नहीं करने की चेतावनी

ग्रामीणों ने यह भी निर्णय लिया कि नशे के मामले में पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाने या उसकी जमानत कराने के लिए परिवार की ओर से सहयोग नहीं किया जाएगा। इस कदम के जरिए नशे से जुड़े मामलों में परिवारों की भूमिका को लेकर सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है।

हालांकि, पंचायत की ओर से लिए गए ऐसे फैसलों का क्रियान्वयन कानून के दायरे में ही होना चाहिए। जुर्माना लगाने या किसी व्यक्ति की जमानत से जुड़े मामलों में कानूनी अधिकारों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

नशामुक्त गांव बनाने की कोशिश

सहुगढ़ पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि नशे के खिलाफ केवल चर्चा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए सामूहिक जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और लगातार निगरानी की जरूरत है। पंचायत का फैसला इसी दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है।

अब देखना होगा कि इस पहल से गांव में नशे के सेवन और बिक्री पर रोक लगाने में कितनी सफलता मिलती है। ग्रामीणों की यह कोशिश दूसरे गांवों के लिए भी नशामुक्ति को लेकर सामुदायिक अभियान शुरू करने की प्रेरणा बन सकती है।

निष्कर्ष: मधेपुरा की सहुगढ़ पंचायत ने नशे के खिलाफ सख्त सामाजिक रुख अपनाते हुए 25 हजार रुपये के जुर्माने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य गांव को नशामुक्त बनाना है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि सभी कदम कानून और नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप हों।

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