Today – October 16, 2025 9:45 pm
Facebook X-twitter Instagram Youtube
  • होम
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
      • उत्तरकाशी
      • अल्मोड़ा
      • ऊधमसिंह नगर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • टिहरी गढ़वाल
      • देहरादून
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • पौड़ी गढ़वाल
      • बागेश्वर
      • रूद्रप्रयाग
    • दिल्ली/NCR
    • छत्तीसगढ़
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • मध्य प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • अपराध
  • मनोरंजन
  • धर्म -ज्ञान
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • होम
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
      • उत्तरकाशी
      • अल्मोड़ा
      • ऊधमसिंह नगर
      • चमोली
      • चम्पावत
      • टिहरी गढ़वाल
      • देहरादून
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • पौड़ी गढ़वाल
      • बागेश्वर
      • रूद्रप्रयाग
    • दिल्ली/NCR
    • छत्तीसगढ़
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • मध्य प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • अपराध
  • मनोरंजन
  • धर्म -ज्ञान
  • खेल
  • स्वास्थ्य
Ad Space Available by aonenewstv
Home दिल्ली/NCR

ED के शिकंजे में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान: हाई कोर्ट में याचिका दायर, मुकदमा चलाने की मांग तेज

News room by News room
October 10, 2025
in दिल्ली/NCR
0
ED के शिकंजे में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान: हाई कोर्ट में याचिका दायर, मुकदमा चलाने की मांग तेज
Share Now

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाल हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ED ने इसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिए ईडी ने विधायक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की गई.

Ad Space Available by aonenewstv

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत इसे मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि निचली अदालत ईडी के इस आवेदन को स्वीकार करने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है.

ED की एक याचिका खारिज

हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने इस मामले में निचली अदालत को दिशा-निर्देश दिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी. यह मामला अब 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जाता है कि 2024 में 29 अक्टूबर को ED ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद ED ने विधायक को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में मरियम को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इस वजह से उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं मरियम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था.

ED ने विधायक और उनकी पत्नी लगाए हैं कई आरोप

ED ने इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि भ्रष्टाचार से अर्जित आय को संपत्तियों में निवेश किया गया था. ED ने आरोप लगाया है कि ये सभी संपत्तियां अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदी गई थीं. ED ने आरोप लगाया था कि आप विधायक की पत्नी के नाम 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए थे. इस पर कोर्ट ने ED से मरियम के खिलाफ सबूत मांगा, जिसे वह नहीं दिखा सकी.


Share Now
Ad Space Available Reach 2M+ readers / month
Book Now
Previous Post

ऑक्शन की तारीख तय: IPL के अगले सीजन के लिए दिसंबर में लगेगी बोली, जानें रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की अंतिम तिथि

Next Post

PM आवास पर बुलडोजर का साया: बरेली में 27 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम, 15 दिन में करना होगा खाली

Next Post
PM आवास पर बुलडोजर का साया: बरेली में 27 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम, 15 दिन में करना होगा खाली

PM आवास पर बुलडोजर का साया: बरेली में 27 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम, 15 दिन में करना होगा खाली

  • Home
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
Facebook X-twitter Instagram Youtube

Powered by AMBIT +918825362388