Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘Modi Surname Case’ में बड़ी राहत मिली है। बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी द्वारा किए गए मानहानि के केस में दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल की सजा मिली थी। इस सजा पर अब रोक लगा दी गई है। उनकी सांसदी बहाल होना तय है अब वह संसद जाकर मानसून सत्र में भाग ले पाएंगे। यदि इस सजा पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस और I.N.D.I.A के तौर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। लेकिन अब SC के इस फैसले पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा है कि यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है।
SC के फैसले पर पूर्णेश मोदी ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम आगे अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
#WATCH | “Today, SC has stayed Rahul Gandhi’s conviction. We welcome this verdict given by the court. We will continue our legal battle in the court,” BJP MLA Purnesh Modi, who filed a defamation case against Congress leader Rahul Gandhi. pic.twitter.com/Zf4NGYI1La
— ANI (@ANI) August 4, 2023
दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया। AICC कार्यालय के बाहर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे के साथ जश्न मनाया। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ट्वीट कर लिखा सत्य की हमेशा जीत होती है।