बिहार में एक नाबालिग लड़की का उसके माता-पिता ने अपना कर्ज उतारने के लिए जबरन बाल विवाह करा दिया. उन्होंने 33 वर्षीय युवक का कर्ज उतारने के लिए अपनी साढ़े 16 साल की लड़की की जबरदस्ती उससे शादी कर दी. शादी के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने लड़की को प्रताड़ित किया और उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी. यहां तक की उसके मायके जाने पर भी रोक लगा दी. इससे तंग आकर लड़की अपने दोस्त के साथ चली गई और सुप्रीम कोर्ट में बाल विवाह को रद्द करने की याचिका दायर की.
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल 6 महीने की नाबालिग लड़की की जबरन शादी के खिलाफ याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की. सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी बिहार और दिल्ली कमिश्नर को लड़की और उसके दोस्त को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. याचिका में कहा गया है कि लड़की की शादी जबरन 33 वर्षीय व्यक्ति से कराई गई, जबकि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी. ससुराल में उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई.