पॉक्सो अपराध के तहत दोषी पाए गए एक शख्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने और युद्ध हताहतों के लिए बने सैनिक कल्याण कोष में 50 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया.
जस्टिस संजीव नरूला ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा को पैसे की मांग पूरी न करने पर उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देने वाले आरोपी के आचरण को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार डिजिटल मंच के दुरुपयोग और सहमति एवं निजी गरिमा के प्रति चिंताजनक अनादर को दर्शाता है.