सुप्रीम कोर्ट ने किरण कुमार को उनकी पत्नी विस्मया की दहेज संबंधी मौत के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर दिया. जस्टिस एमएम सुंदरेश और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने बुधवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
दरअसल, अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही विस्मया ने अपने शरीर पर चोटों और घावों की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदारों को भेजी थीं, जिसमें दावा किया गया था कि उसका पति उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा है. उसके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप चैट और वॉयस नोट्स के स्क्रीनशॉट उसके मृत पाए जाने के बाद उसके परिवार द्वारा साझा किए गए थे.