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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका, सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज

News room by News room
May 19, 2025
in उत्तरप्रदेश
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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका, सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज
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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया है. 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.

संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी. मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमें की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती थी.

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर जवाब देने के लिए संभल जामा मस्जिद समिति को और समय दिया था.

कल्की अवतार पर बनया गया था मंदिर

एडवोकेट हरि शंकर जैन और सात और लोगों ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि संभल में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण शहर के कोट गर्वी इलाके में स्थित एक मंदिर को तोड़कर किया गया था. वादी के मुताबिक, यह मंदिर समर्पित था.

वादी के अनुसार, यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित एक मंदिर था, जिसे 1526 में मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था. संभल में पिछले साल 24 नवंबर से स्थिति तनावपूर्ण रही. जब एएसआई ने संरक्षित शाही जामा मस्जिद के कोर्ट की ओर से आदेश किए गए सर्वेक्षण को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस सहित कई अन्य घायल हो गए थे.

हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक मस्जिद समिति द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक मामले की सुनवाई न की जाए.

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