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Punjab, Haryana, Chandigarh के वाहन चालक अलर्ट, एक छोटी सी गलती और लाइसेंस रद्द

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May 19, 2025
in पंजाब
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Punjab, Haryana, Chandigarh के वाहन चालक अलर्ट, एक छोटी सी गलती और लाइसेंस रद्द
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लुधियाना : महानगर की ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते शहर में ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। । ट्रैफिक पुलिस रोजाना औसतन 11 ऐसे वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं जिन्होंने ड्राइविंग के दौरान शराब का सेवन किया होता है लेकिन बावजूद इसके लोग शराब पीकर वाहन चलाने का मोह नहीं त्याग रहे।

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बीते 4 महीनों में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष नाकाबंदी कर ऐसे 1344 वाहन चालकों के चालान किए हैं जिसकी रोजाना औसत 11 बनती है। 10 दिन पहले भारत-पाक के बीच जंग की आहट के चलते ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैकआउट लगने के कारण रात के समय लगने वाले नाकों पर रोक लगा दी थी लेकिन बीते शनिवार से एक बार फिर ड्रंकन ड्राइविंग के नाके आरंभ कर दिए गए हैं। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के सरप्राइज नाके लगाए जाते हैं जिसके तहत सप्ताह के 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चुना गया है। चुने गए दिन विभिन्न स्थानों पर 3 से 4 नाके लगाए जाते हैं जिनकी अगुवाई जोन इंचार्ज कर रहे हैं। हर तय दिन नाके की लोकेशन भी बदल दी जाती है।

बीते 4 महीनों में लिए गए ड्रंकन ड्राइविंग के चालान

  • जनवरी 405
  • फरवरी 296
  • मार्च 321
  • अप्रैल 322

नियम तोड़ने वालों में हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू के लोग भी शामिल

शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों में सिर्फ लुधियाना या पंजाब नहीं, शहर की सड़कों से गुजरने वाले पड़ोसी राज्यों हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू के लोग भी शामिल हैं। हालांकि नाके पर रोके जाने के बाद बाहरी राज्यों के चालक ट्रैफिक कर्मियों से निवेदन भी करते हैं कि उनका नकद या मौके का चालान कर दिया जाए लेकिन नियमों के अनुरूप पियक्कड़ वाहन चालक का चालान अदालत में भेजना जरूरी है। वहीं पर सजा या जुर्माना राशि अदा की जा सकती है।

3 माह के लिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पैंड

ड्रंकन ड्राइविंग का चालान होने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 माह के लिए सस्पैंड किया जा रहा है। इसके साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना राशि भी तय की गई है। ड्रंकन ड्राइविंग का चालान हो जाने पर आर.टी.ओ. ऑफिस चालक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले जिले को इसकी सूचना भेज कर उनका ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए ऑनलाइन तरीके से सस्पैंड कर देता है। ड्राइविंग लाइसेंस सस्पैंड हो जाने पर चालक 3 माह के लिए वाहन नहीं चला सकता।

ओवरस्पीड और ड्रंकन ड्राइविंग हादसों का मुख्य कारण

सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भारत में ओवरस्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग सड़क हादसों और हादसों में होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। शराब का सेवन करने पर चालक वाहन की स्पीड भी बढ़ा देता है जिससे हादसे होने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। पंजाब सहित लगभग सभी राज्य ड्रंकन ड्राइविंग और ओवरस्पीड पर लगाम कसने के लिए प्रयासरत हैं ताकि सड़कों पर बहने वाले खून को रोका जा सके।

नियमों के अनुरूप ही चलाएं वाहन : ए.सी.पी. बांसल

उधर ए.सी.पी. ट्रैफिक जतिन बांसल का कहना है कि शराब या किसी अन्य नशे का सेवन कर वाहन चलाने से चालक का वाहन से कंट्रोल खत्म हो सकता है, इसलिए लोग शराब या किसी अन्य नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।


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