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Rahul Gandhi Sikh Remarks Case: Allahabad High Court Reserves Order on FIR Plea

By aonenewstv | Published: Oct 16, 2026 12:31 PM

राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए बयान का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला रखा सुरक्षित

उपशीर्षक: अमेरिका में 2024 के बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग, याचिका पर अदालत के आदेश का इंतजार

प्रयागराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान वर्ष 2024 में सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में भारत के सिख समुदाय की स्थिति, धार्मिक पहचान और देश में सभी नागरिकों के अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी थी। याचिका में उनके बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर नजर रहेगी।

राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा था?

वर्ष 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय की धार्मिक पहचान और भारत में उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के लोगों के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि क्या उन्हें पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने की स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विचारधारा पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा यह स्वीकार नहीं करती कि देश सभी का है। उन्होंने भारत को संविधान में परिभाषित एक संघ यानी ‘यूनियन’ बताते हुए देश की विविधता और सभी नागरिकों की समान भागीदारी पर जोर दिया था।

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