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EPFO Amnesty Scheme 2026: PF Trust को 6 महीने की राहत, जानें किसे मिलेगा लाभ

EPFO Amnesty Scheme 2026: PF Trust को 6 महीने की राहत, जानें किसे मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है। यह एकमुश्त योजना ऐसे प्रतिष्ठानों को अपने PF Trust की कानूनी और नियामकीय स्थिति नियमित करने का मौका देती है, जो इनकम टैक्स कानून के तहत मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन उनके पास EPF कानून के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है।

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यह योजना 29 जून 2026 को अधिसूचित की गई थी और इसकी अवधि छह महीने है। यानी पात्र प्रतिष्ठान 28 दिसंबर 2026 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है EPFO की Amnesty Scheme 2026?

EPFO की इस योजना का उद्देश्य ऐसे PF Trust को नियमित करना है, जिन्हें Income Tax Act, 1961 के तहत मान्यता मिली हुई है, लेकिन Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 के तहत औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं मिली है।

ऐसे ट्रस्ट लंबे समय से कर्मचारियों के PF का प्रबंधन कर रहे हो सकते हैं, लेकिन उनकी टैक्स और EPF कानून के तहत स्थिति में अंतर बना हुआ था। नई योजना के जरिए सरकार इस पुराने नियामकीय अंतर को दूर करने का अवसर दे रही है।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

Amnesty Scheme मुख्य रूप से उन प्रतिष्ठानों के लिए है जो ऐसे PF Trust चला रहे हैं जिन्हें Income Tax Act के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन संबंधित सरकार की ओर से EPF कानून के तहत औपचारिक exemption notification नहीं है।

योजना के तहत पात्र प्रतिष्ठानों को मोटे तौर पर दो स्थितियों में राहत मिल सकती है—

ऐसे प्रतिष्ठान जो retrospective regularisation चाहते हैं और पहले ही un-exempted establishment के तौर पर compliance शुरू कर चुके हैं या आगे ऐसा करना चाहते हैं।
ऐसे प्रतिष्ठान जो retrospective regularisation के साथ भविष्य में exempted establishment के रूप में काम जारी रखना चाहते हैं।
छह महीने का मौका

यह योजना स्थायी नहीं है। EPFO ने इसे one-time opportunity के तौर पर लागू किया है।

योजना की शुरुआत 29 जून 2026 से हुई और आवेदन की अवधि छह महीने रखी गई है। इसलिए पात्र PF Trust को 28 दिसंबर 2026 तक इस सुविधा का लाभ उठाना होगा।

क्या होगा फायदा?

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा retrospective regularisation है। इसके तहत पात्र PF Trust की exemption status को ट्रस्ट की स्थापना से लागू cut-off date तक नियमित करने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा योजना के तहत कुछ compliance requirements में भी राहत दी गई है। इनमें Social Security Code, 2020 के तहत लागू कुछ शर्तों से संबंधित राहत शामिल है।

पुराने मामलों में भी राहत

Amnesty Scheme का एक महत्वपूर्ण पहलू पुराने compliance विवादों से जुड़ा है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर dues, damages और interest से जुड़े कुछ लंबित assessments को वापस लेने और समाप्त करने का प्रावधान है।

हालांकि, यह राहत स्वतः सभी मामलों में नहीं मिलेगी। इसके लिए योजना में निर्धारित शर्तों और compliance requirements को पूरा करना जरूरी होगा।

Finance Act 2026 से क्या है संबंध?

यह योजना Finance Act, 2026 के बाद महत्वपूर्ण हो गई है। नए बदलावों ने Income Tax के तहत recognised provident funds और EPF कानून के बीच तालमेल को अधिक जरूरी बनाया है।

अब recognised PF Trust के लिए EPF कानून के तहत औपचारिक exemption की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। इसी नियामकीय बदलाव के बीच EPFO ने पुराने मामलों को नियमित करने के लिए यह one-time amnesty window उपलब्ध कराई है।

EPFO कर रहा है जागरूकता अभियान

EPFO पात्र PF Trust को योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है। संगठन ने Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) से भी संपर्क किया है, क्योंकि कई प्रतिष्ठानों के PF Trust का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं।

EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से भी stakeholders के लिए seminars और workshops आयोजित किए गए हैं। संगठन ने Income Tax Department से भी ऐसे PF Trust की जानकारी साझा करने और पहचानने के लिए समन्वय किया है।

PF Trust के लिए क्यों जरूरी है यह योजना?

कई प्रतिष्ठानों के PF Trust को Income Tax के स्तर पर मान्यता मिली हुई थी, लेकिन EPF कानून के तहत exemption order नहीं था। इससे उनके regulatory status को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

Amnesty Scheme ऐसे प्रतिष्ठानों को पुराने compliance gap को दूर करने और अपने PF Trust की स्थिति को औपचारिक रूप से नियमित कराने का मौका देती है। इससे भविष्य में कानूनी विवाद और compliance से जुड़ी अनिश्चितता कम हो सकती है।

28 दिसंबर 2026 है अहम तारीख

पात्र PF Trust के लिए 28 दिसंबर 2026 महत्वपूर्ण अंतिम तारीख है। चूंकि यह एकमुश्त और सीमित अवधि की सुविधा है, इसलिए पात्र प्रतिष्ठानों को समय रहते अपनी eligibility, दस्तावेज और compliance स्थिति की जांच कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

EPFO की यह पहल पुराने PF Trust को नए नियामकीय ढांचे के अनुरूप लाने और Income Tax तथा EPF कानून के बीच मौजूद अंतर को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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