हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया जिसके तहत अब राज्य के दो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार की सहायता और सलाह के आधार पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी. सदन ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2023 को इसके मूल रूप में पारित कर दिया है. इसके साथ ही 2024 में लाया गया संशोधन विधेयक जिसे हाल ही में राज्यपाल द्वारा कुछ सुझावों के साथ वापस भेजा गया था अब औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया है.
2023 में एक विधेयक पारित किया गया था जिसके तहत कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की सहायता और सलाह से कुलाधिपति करेंगे. यह विधेयक सितंबर 2023 में सदन द्वारा पारित करने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक पर आपत्तियां जताते हुए उसे वापस कर दिया. इसी के जवाब में 4 सितंबर 2024 को एक संशोधित विधेयक पारित किया गया. जिसको 19 अक्टूबर 2024 को फिर राज्यपाल के पास भेजा गया. इस पर राज्यपाल ने साफ किया कि मूल 2023 संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए 24 जुलाई 2024 को सुरक्षित रखा गया है.