देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज की शांति भूषण की याचिका, कहा- CJI ही मास्टर ऑफ़ रोस्टर
New Delhi. सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोस्टर के मास्टर मामले में चल रहे विवाद को ही समाप्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रोस्टर मामले में विवाद की कोई जगह नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ही हैं रोस्टर के मास्टर।
इसी बावत अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि मामलों के आवंटन के अधिकार में अन्य जजों को शामिल करने का प्रयास अव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इससे पहले शांति भूषण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर अनियंत्रित और निरंकुश विवेकाधीन शक्ति नहीं हो सकती, जिसके जरिए सीजेआई खास जजों की पीठ गठित कर सकें या खास जजों को मामले सौंप सकें।
सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) को शीर्ष न्यायालय में मामलों के आवंटन का रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इस याचिका पर अपना निर्णय 27 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार सुनाया है।
Aonenewstv.com [Edited by Megha Verma]